Friday, April 17, 2026
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आदर्श आचार संहिता की पालना करना हम सब की नैतिक जिम्मदारी: जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 17, 2024 Tags: , , , , ,

-प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थलों पर ही पोस्टर बैनर, होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करें

-उम्मीदवारों के लिए चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने  रेट किये निर्धारित

-रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक लाउड स्पीकर प्रयोग पर रहेगी पाबंदी।

BOL PANIPAT , 17 अगस्त। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को बैठक की व आदर्श आंचार सहिंता का पालन करने सम्बन्धित हिदायतें दी। उपायुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आवार संहिता की पालना करना हम सब की नैतिक जिम्मदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते। उन्होंने चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों को चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति के कोई भी राजनैतिक दल कहीं भी रैली व प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। उसे इसके लिए अनुमति लेनी होगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रचार हेतु बिना अनुमति के बैनर नहीं लगायेगा। इसके लिए जगह निर्धारित की जायेगी।
  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति के कोई भी राजनैतिक दल रैली, जलूस इत्यादि जिला प्रशासन की अनुमति से निश्चित स्थलों पर ही आयोजित करवाएँ। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थलों का प्रयोग करें। इसके संबंध में सभी को जानकारी दी जा चुकी है।
  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थलों पर ही पोस्टर बैनर, होर्डिंग आदि लगाना सुनिश्चित करें। चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान खर्च का ध्यान रखें। इसके लिए राशि निर्धारित की गई है। प्रयोग किए जाने वाले के रेट निर्धारित किए गए है, उसी के अनुसार चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों का चुनाव खर्च आंकलन किया जाएगा।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के दौरान 10 हजार से ज्यादा का लेन देन चैक या आरटीजीएस से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई चुनाव लडऩे वाला अभ्यर्थी  इंस्योर एप्प से आन लाईन नॉमिनेशन करता है तो उसे हार्ड कापी रिटरर्निंग  अधिकारी के पास जमा करानी होगी।
  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  किसी भी राजनैतिक दल द्वारा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक लाउड स्पीकर प्रयोग न किया जाए । वे यह सुनिश्चित कर ले। उन्होंने आदर्श आंचार संहिता का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिये। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज, एसडीएम ब्रह्मप्रकाश, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना ज्योति मित्तल, सीईओ जिला परिषद नरेंद्र मलिक, निर्वाचन तहसीलदार सुदेश राणा के अलावा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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