कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जाम की समस्या से निजात दिलाने, यातायात सुचारू रूप से चलाने, कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत आदेश जारी
BOL PANIPAT , 3 जुलाई। जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जाम की समस्या से निजात दिलाने, यातायात सुचारू रूप से चलाने, कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। किसी भी तरह से कावड़ के वाहनों में डीजे को कम आवाज में और साउण्ड मानकों से ज्यादा ना बजाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। कावड़ यात्रा के दौरान बिना साइलेंसर के दो पहिया वाहन जैसे बुलेट पटाखा इत्यादि की अनुमति नही होगी। कावड़ का साईज 12 फिट से ऊंचा व 8 फिट से ज्यादा चौड़ा ना हो। कावड़ यात्रा के रूट पर सभी मीट की दुकानें बंद रहेगी। इसी प्रकार कावड़ यात्रियों के हॉकी, बेसबॉल एवं लाठी(पैदल यात्रियों को छोडक़र) इत्यादि के अनावश्यक प्रयोग तथा सनौली रोड पर भारी वाहन एवं व्यापारिक वाहनों के आवागमन पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंद लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त अस्थाई कावड़ शिविर केवल हरिद्वार से आने वाले श्रद्घालुओं के लिए मार्ग पर बाई तरफ सडक से कम से कम 60 फिट की दूरी पर स्थापित करने पर तथा सडक के दाई ओर उसी व्यक्ति/संस्था जिनके स्ट्रक्चर पहले से ही सडक के दाई ओर बने हुए हैं को सडक के दाई ओर कावड शिविर स्थापित करने व कावड़ शिविरों के आसपास व्यवस्थित पार्किंग करने तथा वाहन चालक को सनौली रोड, बिहौली रोड समालखा, असंध रोड एवं गोहाना रोड पर निर्धारित लेन में ड्राईविंग करने एवं नियंत्रित गति से वाहन चलाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पााया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा। यह आदेश कावड़ मेला समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

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