Monday, May 12, 2025
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जिला में आगामी 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, जारी हुए आदेश

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE HEALTH , at December 27, 2021 Tags: , , , , , ,

-उपायुक्त सुशील सारवान ने जिला के नागरिकों से की जारी एसओपी की पालना का आह्वान

BOL PANIPAT : 27 दिसम्बर। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन सुशील सारवान ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन सजग है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई हिदायतों की सभी को पालना करनी होगी तभी हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कफ्र्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। इसी कड़ी में जिला पानीपत में ये नियम आगामी 5 जनवरी, 2022 तक लागू रहेंगे।
उपायुक्त सुशील सारवान ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत 2 वर्ष की कैद के अलावा भी धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल और एक हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नाइट कफ्र्यू के दौरान पुलिस एंबुलेंस, मालवाहक सेवाएं आदि को छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार भीड़ एकत्रित होने पर भी कुछ पाबंदी लगाई गई है। अब इंडोर कार्यक्रम में अधिकतम 50 फीसदी के साथ 200 नागरिक तथा खुले स्थान पर 300 नागरिक एकत्रित हो सकते हैं। इन सभी में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाना आवश्यक है। धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करेंगे। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि सामाजिक दूरी, कोविड-19 के उचित व्यवहार संबंधी मानदंडों और नियमित रूप से साफ-सफाई का सख्ती से पालन किया जाए। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है। हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित और निर्धारित दिशा-निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।  
उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले नागरिकों पर लगातार निगरानी की जा रही है। सिविल एविएशन से आने वाली लिस्ट के अनुसार उन नागरिकों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है। सरकार की ओर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी, 2022 से पूरी तरह वैक्सीनेटेड नागरिक ही सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे। जिला में सभी नागरिकों की वैक्सीनेशन हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार सभी स्वास्थ्य केंद्रों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2022 से वैक्सीन की डोज न लगवाने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थान व सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं पा सकेंगे।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिला में नो मास्क नो सर्विस के नियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यात्रा के दौरान या किसी सरकारी कार्यालय या किसी भी बाजार में बिना मास्क नागरिकों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तथा कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में रोडवेज विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला में बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं।

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