पानीपत पुलिस ने “नशे से आजादी पखवाड़ा” के तहत रिफाईनरी में ट्रक ड्राईवरों को नशे के खिलाफ किया जागरूक.
नशा करके ड्राइविंग करना अपने साथ-साथ दूसरों की जान के लिए भी है खतरा : थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद।
18 जून 2022, 12 जून से 26 जून तक नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान “नशे से आजादी पखवाड़ा” शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने जिले में जागरूकता अभियान के सफल आयोजन के लिए सभी थाना प्रबंधकों को विशेष दिशा निर्देश देने के साथ ही उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वीरेंद्र सैनी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला पुलिस की विभिन्न टीमें प्रतिदिन विभिन्न कॉलोनियों व गांवों में जाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देकर जागरूक कर रही है।
“नशे से आजादी पखवाड़ा” अभियान के तहत आज थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद व उनकी टीम ने रिफाईनरी में जाकर ट्रक ड्राईवरों को नशा व उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद ने बताया नशा एक अभिशाप है। इस अभिशाप को जड़ से खत्म करने के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। नशा व्यक्ति के शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में यह अपराध करने का मुख्य कारण भी बनता है। जो व्यक्ति नशा करने लग जाता है तो वह नशा पूर्ति के लिए पैसे ना होने पर अपराधिक वारदातों को अंजाम देने लग जाता है। इस कार्यक्रम में ड्राईवरों को बताया गया कि नशे का दुर्घटना होने में भी एक अहम कारण है। आजकल काफी लोग विभिन्न प्रकार का नशा करके गाड़ी चलाते हैं जो अपनी जान के साथ-साथ दूसरे व्यक्ति की जान के लिए भी खतरा पैदा करते हैं और कई बार तो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। इसलिए कभी भी नशा करके ड्राईविंग नही करनी चाहिए।
पानीपत पुलिस की आमजन से अपील है कि ड्रग्स के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिये पुलिस का सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ड्रग्स के कारोबार या इसमें संलिप्त लोगों के बारे में विश्वसनीय सूचना है तो वह पानीपत एंटी नारकोटिक्स सैल के इंचार्ज के मोबाइल नम्बर 7419600124 या संबधित थाना प्रभारी, सीआईए प्रभारी या चौकी इंचार्ज के नंबर पर या हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों द्वारा जारी किए गए नि:शुल्क हैल्पलाईन नम्बर 9050891508 दे सकते हैं। सूचना प्राप्ती के बाद सूचना का सत्यापन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

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