गर्भवती महिलाओं के लिए मददगार साबित होती प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
2017 से अब तक 29 हजार 15 गर्भवती गर्भवती महिलाएं के खाते में जमा हुई 12 करोड़ 19 लाख 15 हजार की सहायता राशि
BOL PANIPAT , 22 फरवरी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के उत्थान के लिए 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना यहां जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना से जुडऩे वाली महिलाओं की जहां आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है वहीं उनके बच्चों का पोषण भी सही प्रकार से हो रहा है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य को दुरस्त रखने व बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के मध्य नजऱ बनाई प्रधानमंत्री मातृतव वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत फरवरी 2023 तक जिले में 29 हजार 15 गर्भवती महिलाएं इस योजना का हिस्सा बन पाई हैं। 12 करोड़ 19 लाख 15 की सहायता राशि उनके बैंक खातों में जमा हो चुकी है। उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक 5 हजार 12 गर्भवती महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। 2 करोड़ 44 लाख की सहायता राशि सरकार द्वारा उनके खाते में डाली गई।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शुद्ध पोषक आहार मिल पाये और वे और वे आने बच्चों को कुपोषित होने से बचा सके। उपायुक्त ने बताया कि पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5 हजार की सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती हैं जब कि दूसरी संतान यदि बेटी है तो 6 हजार की राशि का लाभ उन्हें एक किस्त में मिलता है। महिलाओं को इसयोजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना नाम दर्ज करवाना जरूरी है। योजना की जिला संयोजक प्रीति कुण्डु ने बताया कि सरकार की यह योजना का लाभ मजदूरी व श्रम करने वाली महिलाओं को मिलता है। सरकार उन महिलाओं को सहायता देती है जो महिलाएं पहली बार गर्भवस्था धारण करती हैं या फिर जीवित बच्चे को जन्म देती हैं।
जिला संयोजक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्ही महिलाओं को पात्र माना जाता है जो पहली बार गर्भ धारण करती है। योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती । उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के पास पति पत्नी का आधार कार्ड, महिला बैंक पास बुक एमसीपीकार्ड व बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य।

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