Friday, April 17, 2026
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अपराध गोष्ठी में अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए सख्त निर्देश.

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at June 11, 2024 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 11 जून 2024, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने क्राइम कंट्रोल के संबध में सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रबंधक, सीआईए प्रभारी व चौकी इंचार्जों के साथ मंगलवार को जिला सचिवालय के तृतीय तल पर स्थित पुलिस विभाग के सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर कानून एवं व्यवस्था व दर्ज मुकदमों में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा लेकर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए।

अपराध गोष्ठी में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय संदीप कुमार, उप पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार गौतम, उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी, उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कादियान, उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार व सभी थाना प्रबंधक, सीआईए प्रभारी व चौंकी इंचार्ज उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने इस दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दर्ज किसी भी मुकदमें की जांच बेवजह लंबे समय तक पेंडिंग न रखें एवं तय सीमा में जांच पूरी कर उसका माननीय न्यायालय में चालान पेश करें। क्षेत्र में विशेष तौर से पेट्रोलिग व गश्त बढ़ा कर लूट व चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए। जिस स्थान पर बार-बार चोरी या लूट की घटनाएं हो रही है, वहां पर स्पेशल डयूटिंया लगाकर अपराध पर रोक लगाए। आदतन अपराधियो पर विशेष रुप से नजर रखे व समय-समय पर उनके बारे पुछताछ करते रहें। अपराधिक घटना घटीत होनें की कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत घटना स्थल पर पहुचें।

जिला में मादक पदार्थ तस्करों, अवैध हथियार तस्करों, जुआरियों व सट्टेबाजों तथा अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ सचेत होकर अरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। महिला विरूध अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्रवाई करते हुए हॉट स्पॉट स्थानों को चिन्हित कर वहा पर गश्त व पेट्रोलिग बढाकर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए।

नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए 12 जून से 26 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्ज अपने अधिकार क्षेत्र में ज्यादा से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणों की जानकारी देकर जागरूक करें। ग्राम प्रहरी और अधिक सक्रिय रूप से काम करते हुए शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखे।

पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि तीन नए कानून भारतीय न्याय सहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 व साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे है। जो भारतीय दंड सहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नए कानूनों की जानकारी अनिवार्य है। सभी पुलिसकर्मी इनका गहनता से अध्ययन करें। नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों में प्रत्येक कार्रवाई के लिए निश्चित समय सीमा निधारित की गई है।

पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि थाना/चौकी में शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे से सुनवाई कर उचित कार्रवाई करें। किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। इसके बारे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में टीम द्वारा पीड़ित से फोन के माध्यम से संपर्क कर फिडबेक भी लिया जा रहा है। मुकद्दमों मे बकाया आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत मे सहन नही किया जाएगा अनुशासन में रहकर ईमानदारी से कार्य करें। शिकायत मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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