Friday, April 17, 2026
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सरकार की किसानों के लिए बड़ी राहत. पावर ऑपरेटेड स्प्रे पंप पर मिलेगी सब्सिडी: उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 7, 2026 Tags: , , , ,

-योजना के लिए आवेदन करने कि अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित

-स्प्रे पंप खरीदने पर किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देगी सरकार

-प्रशासन ने किसानों से की अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील

BOL PANIPAT , 7 जनवरी। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पावर ऑपरेटेड स्प्रे पंप सब्सिडी योजना 2025-26 लागू की जा रही है। इस योजना को लेकर उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि छोटे और सीमांत किसान कम लागत में उन्नत तकनीक अपनाकर खेती को लाभकारी बना सकें।  

    उपायुक्त डॉ दहिया ने बताया कि योजना के तहत स्प्रे पंप खरीदने पर किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे समय, श्रम और लागत—तीनों की बचत होगी। डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने कहा कि पावर स्प्रे पंप के उपयोग से फसलों पर दवाइयों और कीटनाशकों का छिडक़ाव अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की मेहनत भी कम होगी।

    उपायुक्त डॉ दहिया ने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। योजना के लिए आवेदन करने कि अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्प्रे पंप की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

    कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ आत्मा राम गोदारा ने योजना को किसानों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि पावर ऑपरेटेड स्प्रे पंप आज की आवश्यकता है। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में छिडक़ाव संभव होगा और किसानों को हाथ से स्प्रे करने की मेहनत से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को आवेदन प्रक्रिया में हर संभव तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी छोटे एवं सीमांत किसान ले सकते हैं, जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो। आवेदन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण, सक्रिय मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण होना आवश्यक है।

    उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने स्पष्ट किया कि यह योजना किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है और जिले का प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र किसानों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचे।

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