Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


जिला में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों में व दूसरे राज्यों से लाने तथा ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 20, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 20 अगस्त–जिलाधीश सुशील सारवान ने पानीपत जिला में तुरंत प्रभाव से दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं आदेशानुसार समस्त जिला में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों में व दूसरे राज्यों से लाने तथा ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जिले की सीमा पर पशुओं के आवागमन को तुरंत प्रभाव से रोका जाए।

यह आदेश लंपी स्किन नामक संक्रामक बीमारी पशुओं में तीव्रता से फैलने को लेकर किए गए हैं जो कि एक पोक्स परिवार से संबंधित वायरस के कारण फैली है। इसकी वजह से पशुओं में बुखार, दुग्ध उत्पादन में कमी व त्वचा में गांठ, नाक व आंख से पानी का आना आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशुओं में मक्खी मच्छर के संक्रमण के कारण से तेजी से फैल रही है, जिससे पशुओं की जान–माल की समस्या उत्पन्न हो रही है।
उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।

Comments