Wednesday, June 3, 2026
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राइट टू सर्विस के दायरे में आने वाली सेवाओं में विलम्ब होने पर होगी ऑटो अपील: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 16, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 16 जनवरी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खुशहाल हरियाणा- समृद्ध हरियाणा थीम के साथ हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर सुशासन की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन के तहत आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर चल रहा है। जिसके अंतर्गत सेवा के अधिकार में सरकारी सेवाओं की समयबद्घता अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्यता सुनिश्चित की गई है। आमजन को राइट टू सर्विस एक्ट की जानकारी भी प्रभावी रूप से दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया आस पोर्टल आमजन के लिए काफी लाभकारी है। अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर ऑटो अपील साफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॅारिटी में चला जाएगा। उन्होंने बताया कि अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठï अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरो पर भी कार्य का निपटान नहीं होने पर आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं।
उन्होंने बताया कि आमजन से सीधे जुड़े सरकारी विभागों की अधिकतर सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे मेें नोटिफाई की हुई है। इनमें से कई सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। राइट टू सर्विस एक्ट के दायरेे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्घ लाभ देना सम्बन्धित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है। जिला व उपमण्डल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जन-जागरूकता के लिए विभागीय सेवाओं का समय सीमा के साथ उल्लेख किया गया है।

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