Friday, April 17, 2026
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परिवहन विभाग की हैप्पी कार्ड स्कीम लोगों में हो रही है लोकप्रिय: डीसी डॉ. वीरेद्र दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 13, 2024 Tags: , , , , ,

-कार्डधारक एक हजार किलोमीटर तक कर सकते हैं नि:शुल्क यात्रा
-अब तक करीब 1 लाख 7 हजार  पात्र ने किया है आवेदन, 82043 कार्ड हो चुके हैं जारी

BOL PANIPAT, 13 नवम्बर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में अंत्योदय परिवारों के लिए चलाई जा रही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड) का  जिला के 82 हजार 43 नागरिक लाभ उठा रहे हैं। जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रूपए या इससे कम है, वह हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
डीसी डॉक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हैप्पी कार्ड स्कीम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जून माह में प्रदेश के सभी जिलों में विधिवत रूप से आरंभ किया था। हरियाणा  सरकार की इस योजना के अनुसार हैप्पी कार्डधारक नागरिक रोडवेज की बसों में हर साल एक हजार किलोमीटर तक नि:शुल्क सफर कर सकता है। कार्ड का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। एटीएम की तरह नीले रंग का दिखाई देने वाला हैप्पी कार्ड बांटने के लिए परिवहन विभाग ने टीमें बनाई हुई हैं।
डीसी ने बताया कि हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए करीब 1 लाख 7 हजार लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इनमें से 82043 को कार्ड दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रूपए या इससे कम है, वे हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनसेवा पोर्टल के माध्यम से इस कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद रोडवेज विभाग में जाकर यह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। परिवहन विभाग की ओर से एक ओटीपी नंबर आवेदक के मोबाइल पर भेजा जाता है। ओटीपी नंबर डालते ही आवेदक का हैप्पी कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। हर कार्ड पर 50 रूपए का शुल्क लिया जाता है। कार्डधारक परिवार का सदस्य, जिसका नाम फैमिली आईडी में दर्ज है, वह इससे यात्रा कर सकता है।
डीसी डॉक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने बताया कि परिवहन विभाग की बसों में परिचालक अपनी स्वीप मशीन से कार्ड को स्कैन करते हैं और यात्रा का विवरण कार्डधारक के रिकार्ड में अपलोड हो जाता है। एक साल पूरा होने के बाद नागरिक अपने हैप्पी कार्ड का नवीनीकरण करवा सकते हैं।

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