उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत अनुदान: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 20 जनवरी। हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा लड़कियों व महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण मुहैया करवाया जाता है। लड़कियों व महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि महगें ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नही है। इसके लिए लड़कियों व महिलाओं का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना लड़कियों व महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।
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