Wednesday, June 3, 2026
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सभी विभागों में कार्यरत पदों के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 16, 2023 Tags: , , ,

BOL PANIPAT , 16 मार्च। उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एन.ए.पी.एस. स्कीम में सभी सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं के नियुक्ति करें और प्रोफाइल को पोर्टल पर  अपडेट भी करें।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शैड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठान निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपैंड राशि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार ही दिया जाए। नए नियमों केे अनुसार विभाग व निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं। जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रैशर व स्किल सर्टीफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखीं जा सकती हैं।
उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे तुरन्त अपना पंजीकरण करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है वे तुरन्त पानीपत आई.टी.आई से सम्पर्क करें और अपनी प्रोफाइल नए पोर्टल पर अपडेट करवाएं। आई.टी.आई. पास आऊट बच्चे विभिन्न विभागों में ऑनलाईन प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो संबंधित आई.टी.आई से सम्पर्क कर सकते हैं।

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