पशुपालक किसान क्रैडिट कार्ड योजना का लाभ उठा बढ़ा सकते हैं कारोबार: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 14 फरवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि पशुपालक किसान क्रेडिट योजना का लाभ उठाकर अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों का पशुपालन व अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रूपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारण्टी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या जमानत देना अनिवार्य होगा।
सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा दिया जाएगा ऋण
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्डधारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केन्द्र सरकार की तरफ से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रूपये तक की ऋण राशि पर केन्द्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कार्डधारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य है ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।

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