बच्चा गोद लेने के लिए अब आवेदन होंगे ऑनलाईन : उपायुक्त
BOL PANIPAT : 9 फरवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को पहले से आसान एवं सरल किया गया है ताकि जरूरतमंद अभिभावकों को बच्चा गोद लेने के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने जिला बाल सरंक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास विभाग को इस नई प्रक्रिया के बारे में आम जन को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन ऑनलाईन होंगे और जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा आवेदक के बारे में सारी जांच की जाएगी। सारी शर्ते पूरी होने उपरान्त ही जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए अप्रूवल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनाथ व लावारिस, अंतर-परिवार और सौतेले माता-पिता द्वारा बच्चा गोद लिया जाता है। जरूरतमंद लोग बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजैंसियों के माध्यम से गोद ले सकते हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) लेेने के लिए केयरिंग वैबसाइट पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है। उन्होंने बताया कि वैबसाइट पर अपना ऑनलाईन पंजीकरण कर सकते हैँं। ऑनलाईन पंजीकरण करते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड नहीं करें। ऐसा करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
गोद की प्रक्रिया में इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि दम्पति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब ही दी जाएगी जब उनके वैवाहिक संबंध कम से कम 2 वर्ष तक रहें हों। बिना विवाह के साथ रहने वाले द पतियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है।
बच्चा गोद लेने के लिए अभिभावकों की रजामंदी जरूरी
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए माता-पिता दोनों की रजामंदी आवश्यक है। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। इसके साथ दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए। उन्होंने बताया कि दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। 2 या इससे अधिक बच्चों के अभिभावक बच्चा गोद नहीं ले सकते। आवेदन के साथ लगाने होंगे कुछ जरूरी दस्तावेज आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज की 3-3 प्रतियां संलग्र करनी होगी। 2 स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित मूलरूप से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आवेदन के समय वोटर कार्ड और पैन कार्ड जरूरी
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि आवेदन करने के लिए पहचान का प्रमाण जैसे मतदाता कार्ड और पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसैंस, भारत का निवासी होने का प्रमाण-पत्र विवाह प्रमाण पत्र होना जरूरी है। परिवार की तस्वीर (दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार में ली गई तस्वीर), पंजीकृत मैडीकल प्रैक्टिशनर द्वारा मैडीकल प्रमाण-पत्र होना चाहिए। इसके अलावा बच्चा गोद लेने वालों को अपनेक किन्हीं 2 दोस्तों को प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि द पत्ति बच्चे की सही देखभाल करेंगे। इसके साथ आय प्रमाण-पत्र तथा पुलिस वैरीफिकेशन रिपोर्ट दस्तावेज साथ संलग्र करने होंगे।

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