Tuesday, February 10, 2026
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पात्र व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है : उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 24, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 24 मार्च। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पात्र व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है और अपनी आजीविका के साधन विकसित कर सकता है। निगम के माध्यम में अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों की भलाई की सोच को मूर्त रूप देते हुए सरकार की ओर से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

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