सोलर पम्प के लिए आवेदन 15 मई तक
बिजली क्नेक्शन आवेदक किसानों को सोलर पम्प पर मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान
BOL PANIPAT , 1 मई। अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक जिन किसानों ने 1 एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि टयूबवेल के लिए डिस्कॉम(यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था, उन्हें पी.एम. कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प दिया जाएगा। ये आवेदक अब नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के पोर्टल एचटीटीपी://पीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन पर सोलर पम्प का प्रकार व क्षमता का चयन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक की मौजूदा अप्लीकेंट आईडी जो बिजली आधारित कृषि टयूबवेल कनेक्शन का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी, वह इस पोर्टल पर यूजर आईडी होगी और इसमें आवेदक द्वारा दिए गए मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से चयन कर सकेंगे। मूल्य निर्धारण के उपरान्त आवेदक इसी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्घ कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। विभाग के पोर्टल एचटीटीपी://पीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदकों के लिए पी.एम. कुसुम योजना के अन्र्तगत सोलर पम्प का चयन करने के लिए 15 मई तक का समय रखा गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि आवेदन के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र हो, वर्ष 2019 से 2021 में 1 एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि टयूबवेल के लिए (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदक हो, आवेदक के परिवार के नाम पर बिजली पम्प/सोलर पम्प का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाईप लाईन स्थापित होने का प्रमाण या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे का प्रमाण पत्र हो, धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नही है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान जिला सचिवालय द्वितीय तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, कमरा नम्बर 223 में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

Comments