25 जुलाई तक करें सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन.
BOL PANIPAT, 12 जुलाई। सरकार की ओर से प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर 25 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं।
एडीसी डॉ. पंकज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान अपने खेत में 75 प्रतिशत अनुदान पर 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाना चाहते है वह किसान सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जरूरी दस्तावेज जमीन की फर्द, फैमिली आई.डी., शपथ/वचन पत्र जमा किये गए लाभार्थी हिस्से का प्रमाण सर्वे के समय चयनित कंपनी को देना होगा। आवेदक के नाम पर पहले से सोलर पम्प का कनेक्शन/बिजली आधारित पंप न हो।
उन्होंने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (लैंड होल्डिंग) के आधार पर किया जायेगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम-कुसुम पोर्टल (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटपीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन) पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्व कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा अपने वर्चुअल अकाउंट में एन.ई.एफ.टी/आर.टी.जी.एस. से खाते से या बैंक में जाकर जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाईल नं पर प्राप्त होगी। जो भी किसान सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाने के इच्छुक है वह किसान आगामी 25 जुलाई तक सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ये सोलर पम्प का कनेक्शन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जायेंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट एचटीटीपी://हरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन व अतिरिक्त उपायुक्त के जिला सचिवालय में कमरा नम्बर 223 अथवा टेलीफोन नम्बर 0180-2630152 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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