Friday, April 17, 2026
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एसडी पीजी कॉलेज पानीपत में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की पानीपत इकाई द्वारा ग्राहक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन

By LALIT SHARMA , in EDUCATIONAL , at September 27, 2025 Tags: , , , ,

संगठन का उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों और हितों के प्रति जागरूक करना है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें: दिनकर सवनीस, राष्ट्रीय संगठन मंत्री

युवाओं को उपभोक्ता कार्यकर्ता बन शोषण का विरोध करना होगा: दिनकर सवनीस, राष्ट्रीय संगठन मंत्री

BOL PANIPAT , 27 सितम्बर. एसडी पीजी कॉलेज पानीपत में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की पानीपत इकाई द्वारा ग्राहक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों और हितों के प्रति जागरूक करना रहा ताकि वे अपने अधिकारों को पहचान और समझ कर अपने हितों की रक्षा कर सकें । संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता दिनकर सवनीस राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और बतौर अति विशिष्ट अतिथि डॉ आर बी यादव प्रांत अध्यक्ष हरियाणा प्रांत ने शिरकत की । कार्यक्रम को उड़ीसा से पधारे दीपक मोहंती राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, मुनेश शर्मा प्रांत संगठन मंत्री जो एम्स में बतौर नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत है,  राजेश नरूला प्रांत सह सचिव, एलसी चौहान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विजय अरोड़ा जिला अध्यक्ष, सतवीर आर्य जिला सचिव, राजेश जैन जिला कार्यकारिणी सदस्य, राजेश सैनी जिला संगठन मंत्री और अन्य पदाधिकारियों ने सुशोभित किया । कार्यक्रम की रूप-रेखा और स्वागत प्रमोद कुमार प्रांत सचिव ने अदा की । पीपीटी एवं ग्राहक जागरूकता का मोर्चा सनत वाजपेयी ने संभाला । मेहमानों का स्वागत प्राचार्य डॉ अनुपम अरोड़ा ने पौधा-रोपित गमलें भेंट करके किया । कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल्लन के साथ हुई । 

दिनकर सवनीस ने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक संगठन है जो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है । इसकी स्थापना 1974 में पुणे में हुई थी और तब से यह संगठन ग्राहकों को जागरूक करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । संगठन का उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों और हितों के प्रति जागरूक करना है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चाहता है कि एक शोषणमुक्त समाज बने जहां ग्राहकों के साथ न्याय और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाए । यह संगठन ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए काम करता है । संगठन ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाता है जिसमें उन्हें उनके अधिकारों और हितों के बारे में सटीक जानकारी दी जाती है । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक अदालतों के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करती है । संगठन ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कार्य करता है । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पानीपत में भी सक्रिय है और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है । संगठन ने पानीपत में अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक महत्वपूर्ण संगठन है जो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है । संगठन के कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया जाता है । 

सनत वाजपेयी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986) एक महत्वपूर्ण कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है । इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करना है । अधिनियम में उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है जिसमें हर उस व्यक्ति को शामिल किया गया है जो वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है । अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को परिभाषित किया गया है जिनमें उनके वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से होने वाले नुकसान से बचाव का अधिकार है । उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । उन्हें वस्तुओं और सेवाओं का चयन करने का भी पूर्ण अधिकार है । उन्होनें आईएसआई मार्क, फेसात, एनर्जी रीडिंग आदि जैसे उपकरणों कि उपयोगिता के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला । 

डॉ अनुपम अरोड़ा ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण का अधिकार है और इसके लिए अधिनियम में विवादों के निवारण के लिए पूरी प्रक्रिया दी गई है जिसमें अंतर्गत उपभोक्ता फोरम और आयोग की स्थापना की गई है । अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड के भी प्रावधान है ।

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