Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 21, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 21 अप्रैल–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवम् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश शर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सेशन डिवीजन पानीपत में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने जिला बार के प्रधान अमित कादयान, सचिव रविंद्र शर्मा व मोटर एक्सीडेंट क्लेम के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज त्यागी तथा राहुल त्यागी के साथ मीटिंग की और उनको दिशानिर्देश दिए कि वो जिला बार के अधिवक्ताओ के माध्यम से अपील करें की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपसी समझौते से हल होने वाले केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाये और उनका निपटारा संबंधित अदालत में करवाये।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित शर्मा ने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। उन्होंने लोगो से अहवान किया है की वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालत में निपटान से न किसी की हार और न किसी की जीत होती और लोक अदालतों में विवादों का सौहार्द पूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थाई और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है। इस लोक अदालत के बारे में लोगो को जागरूक करने के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्ष्म युवाओं के माध्यम से घर घर जाकर निरंतर जागरूकता फैला रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आमजन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0180-2640222 पर सम्पर्क कर सकता है ।

Comments