Friday, May 1, 2026
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नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE EDUCATIONAL , at April 3, 2023 Tags: , , , , ,

निजी स्कूलों में आर.टी.ई. के तहत मिलेगी नि:शुल्क शिक्षा: डीसी

BOL PANIPAT , 3 अप्रैल। नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले किए जाएंगे। इस सबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, के.जी. व प्रथम कक्षा में दाखिले का शेडयूल जारी कर दिया है। नए शिक्षा सत्र से शुरू ही आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी।
डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि आर.टी.ई. एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों को आलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, के.जी. व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी। स्कूलों को इन सीटों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और वैबसाईट पर भी डालनी होगी।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो स्कूलों के आसपास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह दाखिला देने की प्रक्रिया गत वर्ष नियम 134-ए को खत्म करने के बाद शुरु की गई थी।

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