Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


लोकसभा आम चुनाव को सुचारू एवं निष्पक्ष करवाने के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE Elections , at May 2, 2024 Tags: , , , , , ,

BOL PANIPAT , 2 मई। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने लोकसभा आम चुनाव को सुचारू एवं निष्पक्ष करवाने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार कोई भी उम्मीदवार बिना सम्बंधित रिर्टनिंग अधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी वाहन प्रचार के लिए उपयोग में नहीं ला सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार चुनाव के दौरान बिना सम्बंधित एसडीएम की अनुमति के बगैर लाऊड स्पीकर नही बजा सकेगा। लाऊड स्पीकर बजाने की अनुमति प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार खर्च की ऊपरी सीमा से बचने या स्वयं के प्रचार के लिए किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार या डम्मी उम्मीदवार का उपयोग नही करेगा। ऐसे मामलों में स्वतंत्र या डम्मी उम्मीदवार का कोई भी वाहन जिसका विवरण दिया गया हो और वह इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों का विवरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बंधित रिर्टनिंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सम्बंधित रिर्टनिंग अधिकारी पर्यवेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक को वाहनों की सूची प्रदान कर सकें। यदि किसी निजि वाहन को बिना किसी अभ्यार्थी द्वारा बिना किसी सूचना दिए निजि वाहन का उपयोग किया पाया जाता है तो वाहन का उपयोग करने वाले उम्मीदवार के साथ-साथ वाहन के मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Comments