5 हजार के इनामी बदमाश को गोवा से गिरफ्तार कर लाई पानीपत पुलिस.ढ़ाई साल से चल रहा था फरार
BOL PANIPAT : 10 मई 2023, सीआईए टू की टीम ने 5 हजार के इनामी बदमाश योगेश पुत्र महाबीर निवासी लाखु बुआना को गोवा से गिरफ्तार किया। आरोपी योगेश पानीपत में वर्ष 2020 में थाना सेक्टर 13/17 में दर्ज जानलेवा हमला व हत्या के एक मामले में वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी पर सितम्बर 2022 में 5 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में 15 दोषियों को मई 2022 में सजा चुकी है
सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए टू की टीम आरोपी योगेश की धरपकड़ के लिए उसके संभावित ठीकानों पर दबिश दे रही थी। पुलिस टीम को इसी दौरान गत दिनों आरोपी योगेश के गोवा में छुपे होने बारे विशेष इनपुट मिले। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत के सज्ञान में लाकर निर्देशानुसार सीआईए टू की टीम बाई एयर गोवा पहुंची और मंगलवार को आरोपी योगेश को नोर्थ गोवा में एक रेस्टोरेंट से काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने अपने बड़े भाई राकेश उर्फ राकू व अपने एक दर्जन से अधिक साथी आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा।
गोवा में काटी फरारी
इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ वह वारदात के बाद से गोवा में विभिन्न स्थानों पर छुपकर फरारी काट रहा था। गहनता से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने बुधवार को आरोपी योगश को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।
यह था मामला
थाना सेक्टर 13/17 में गांव खलीला प्रहलादपुर निवासी सुरेंद्र पुत्र रूपचंद ने शिकायत देकर बताया था की उसका बड़ा भाई अजीत उर्फ जीता शराब का ठेकेदार है। शराब के ठेकों को लेकर सिवाह निवासी प्रसन्न उर्फ लंबू के कहने पर उसकी गैंग के गुर्गो द्वारा तीन बार अजीत पर जानलेवा हमला किया जा चुका है। जिसके बाद दोनों भाईयों अपने आर्म्स लाइसेंस बनवाकर अपने पास हथियार रखने लग गए थे। साथ ही जिला पुलिस की और से गनमैन भी मिले हुए है व सोनीपत के गांव जूआ निवासी सागर व अमन को भी अपने साथ रखा हुआ है। 19 दिसम्बर 2020 को वह अपने भाई अजीत उर्फ जीता, ड्राइवर सागर, अमन व पुलिस की और से मिले सिपाही गनमैन दिलबाग के साथ अपनी फार्चयूनर गाड़ी से नूरवाला अड्डा पर स्थित अपने शराब ठेके पर गए थे। साय करीब 8:30 बजे ठेके से जाने लगे तभी नूरवाला की तरफ से 4/5 युवक आए और फायरिंग करनी शुरू कर दी। आरोपियों की एक गोली भाई अजीत उर्फ जीता के कंधे पर लगी। भाई ने बचाव में अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से व अमन ने जीता की लाइसेंसी बंदुक से फायर किये। आरोपियों में शामिल एक लड़का फायर करते हुए आगे की तरफ आ गया। तभी उस लड़के को गोली लगी और वही पर गिया गया। उसके साथी आरोपी फायर करते हुए भागने लगे आरोपियों की एक गोली ड्राइवर सागर को लगी। सभी आरोपी जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए। भाई अजीत उर्फ जीता व ड्राईवर सागर को वह जिला के एक नीजी अस्पताल में इलाज के लिये लेकर गया। राकेश उर्फ राकू निवासी लाखु बुआना व प्रसन्न उर्फ लंबू निवासी सिवाह ने पुरानी रंजिश के कारण साजिश के तहत अपने गैंग के गुर्गो से उन पर जानलेवा हमला करवाया है। उसको बाद में पता चला की हमलावरों में गोली लगने वाले एक युवक की मौत हो गई है। शिकायत पर थाना सेक्टर 13/17 में राकेश उर्फ राकू व प्रसन्न उर्फ लम्बू व अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148,149,302,307,120बी व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे। मरने वाले की पहचान मनीष उर्फ मुखिया निवासी गोयला कला के रूप में हुई थी।
मामले में 15 दोषियों को हो चुकी है सजा
मामले में आरोपी के बड़े भाई राकेश उर्फ राकू व गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू सहित 15 दोषियों को मई 2022 में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमित गर्ग की कोर्ट से सजा हो चुकी है।
प्रसन्न उर्फ लंबू को 14 वर्ष की सजा एवं 50 हजार जुर्माना, शोएब को 14 वर्ष की सजा एवं 60 हजार जुर्माना, राकेश उर्फ राकू को 14 वर्ष की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना। जसविंद्र उर्फ जस्सी को उमक्रैद एवं 1.50 लाख का जुर्माना, अमित को उम्रकैद की सजा एवं 1.60 लाख का जुर्माना, विशाल को 14 वर्ष की सजा एवं 60 हजार का जुर्माना, विकास को उमक्रैद की सजा एवं 1.50 लाख का जुर्माना, आंचल को उमक्रैद की सजा एवं 1.60 लाख का जुर्माना, नवीन उर्फ भोलू को उमक्रैद की सजा एवं 1.60 लाख का जुर्माना, प्रदीप कुमार को उम्रकैद की सजा एवं 1.50 लाख का जुर्माना, अनिल उर्फ काले शाह को सात वर्ष की सजा एवं 25 हजार का जुर्माना, जगदीप उर्फ जग्गा को उमक्रैद की सजा एवं 1.60 लाख का जुर्माना, राजेंद्र उर्फ राजा को 14 वर्ष की सजा एवं 60 हजार जुर्माना, विक्रम उर्फ कुकू को सात वर्ष की सजा एवं 25 हजार का जुर्माना और शील कुमार को 14 वर्ष की सजा सुनाने के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी

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