प्राइवेट प्ले स्कूल को पंजीकरण कराना अनिवार्य
बिना मान्यता प्राइवेट प्ले स्कूल चलाने पर होगी कार्यवाही: डीसी
BOL PANIPAT , 6 मई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली व महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
डीसी डाक्टर विरेदंर कुमार दहिया ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला में प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
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