चिरायु आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा, अब 1.80 लाख रूपए से अधिक आय वाले परिवार भी उठा सकेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ: उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ
हर परिवार को बेहतर इलाज की सौगात, पांच लाख रूपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा
नाममात्र प्रीमियम पर मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा, हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के विस्तार की उठाई पहल
आर्थिक स्थिति अब इलाज में नहीं बनेगी बाधा, चिरायु आयुष्मान योजना से लाखों परिवारों को मिलेगा संबल
BOL PANIPAT , 11 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने आमजन को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चिरायु आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। अब परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए से अधिक होने पर भी पात्र परिवार नाममात्र वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाले खर्च के बोझ को कम करना है।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्येक परिवार की बुनियादी आवश्यकता है। आर्थिक तंगी के कारण किसी भी व्यक्ति को बेहतर उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए।
चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी सोच को दर्शाता है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। इससे जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार के दौरान आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है और उन्हें समय पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
उपायुक्त ने कहा कि नागरिकों को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा अपनी पात्रता की जांच करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करवाना चाहिए।
ध्यान रहे कि
परिवार पहचान-पत्र में दर्ज वार्षिक आय के सत्यापन के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। संबंधित परिवारों को योजना की शर्तों, प्रीमियम और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
इस योजना को लेकर
आय के अनुसार निर्धारित किया गया वार्षिक प्रीमियम
योजना के विस्तारित दायरे के अंतर्गत वार्षिक आय के अलग-अलग स्लैब के अनुसार प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
विदित रहे कि पंजीकरण एवं भुगतान के लिए निर्धारित पोर्टल 15 सितंबर से 30 नवंबर, 2026 तक खुला रहेगा। नई पॉलिसी अवधि एक नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक निर्धारित की गई है।
ऐसे में पात्र परिवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि पात्र नागरिकों को इन सुविधाओं की जानकारी मिले और वे समय पर इनका लाभ उठा सकें।
ध्यान दे कि नागरिक योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://chirayuayushmanharyana.in/ पर जा सकते हैं।
हरियाणा सरकार की यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी बनाने और आर्थिक रूप से परिवारों को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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