उपायुक्त ने पंजाब लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत चार केसों की सुनवाई की।
BOL PANIPAT , 5 मई। उपायुक्त वीरेन्द्र दहिया ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में पंजाब लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए चार केसों की सुनवाई की।
इनमें एक केस आपसी सहमति के कारण निस्तारण किया गया। इसमें माण्डी वासी सुरेश द्वारा शिकायत की गई थी। दूसरे केस की शिकायत देव पुत्र रमेश वासी चुलकाना द्वारा की गई थी जिसमें दूसरी पार्टी के उपस्थित ना होने के कारण उपायुक्त ने उन्हें नोटिस देने के निर्देश दिए। तीसरी शिकायत बीरबल पुत्र जालम गांव आट्टा द्वारा की गई थी। उपायुक्त ने इस शिकायत पर सडक के साथ पाईप ले जाने के निर्देश दिए। चौथी शिकायत सुमित पुुत्र राजबीर द्वारा की गई थी जिसमें पंचायती जमीन की बाबत इसे फाईल कर दिया गया।
उपायुक्त वीरेन्द्र दहिया ने बताया कि पंजाब लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी किसान अपने खेत में सिंचाई इत्यादि के लिए पानी के पाईप के माध्यम से पानी लाना चाहता है और बीच में किसी अन्य किसान का खेत आता है तो वह उस किसान के खेत में से साढे तीन फिट जमीन के नीचे पाईप दबाकर पानी ला सकता है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि अपने पड़ोसी किसानों की फसल की सिंचाई के लिए वे भाईचारा बनाकर रखें और फसल की सिंचाई के लिए पाईप को अपनी जमीन में दबाकर भाईचारे का परिचय दे। इस मौके पर कृषि विभाग करनाल के डिस्ट्रीक्ट सॉयल ऑफिसर धर्मपाल सिंह, एएसयू दिलबाग सिंह इत्यादि भी उपस्थित रहे।

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