Friday, April 24, 2026
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फायरिंग कर युवक पर जानलेवा हमला करने के और तीन आरोपी गिरफ्तार

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at April 24, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 24 अप्रैल : सीआईए वन पुलिस ने समालखा क्षेत्र के हथवाला गांव में युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला व मारपीट करने मामले में वीरवार शाम को और तीन आरोपी बापौली निवासी आर्यन व लक्की और हथवाला निवासी बंटी को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपियों ने मामले में पहले पकड़े जा चुके अपने चार साथी आरोपियों चुलकाना निवासी रवि उर्फ कमांडो, समालखा शास्त्री कॉलोनी निवासी सुमित उर्फ बांदरी, डिकाडला निवासी भूपेंद्र और हथवाला निवासी राहुल के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा।

सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी रवि उर्फ कमाडों ने पूछताछ में उक्त तीनों आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकारा था। पुलिस टीम ने वीरवार साय तीनों आरोपियों को काबू किया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल, एक डंडा व एक क्वीड गाड़ी बरामद कर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी रवि उर्फ कमांडो को रिमांड अवधी पूरी होने पर और आरोपी आर्यन, लक्की व बंटी को पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। मामले में इससे पहले 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

यह है मामला

थाना समालखा में हथवाला गांव निवासी रिंकू पुत्र सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 मार्च की शाम करीब 7 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी एक क्विड गाड़ी आई जो अंकित के घर के बाहर रूकी। गाड़ी में गांव निवासी राहुल, चुलकाना निवासी रवि उर्फ कमांडो व इनके दो तीन अन्य साथी थे। वे काफी देर तक बैठे रहे। कुछ देर बाद रवि उर्फ कमांडा व राहुल ने जान से मारने के लिए उस पर गोली चला दी। वह जान बचाकर घर के अंदर भागा। आवाज सुनकर भाई नीरज, कपिल और मोहित बाहर आए तो आरोपियों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और गाड़ी सहित फरार हो गया। इसके बाद अंकित, कपिल उर्फ मोनी, बंटी, राहुल रामफल, मनोज व विशाल ने मिलकर लाठी डंडों से उन सभी पर हमला कर दिया। भाई नीरज ने बीच बचाव कराया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जाते हुए जान से मारने की धमकी दी। थाना समालखा में रिंकू की शिकायत पर बीएनएस की धारा 190,191(3),115(2), 109(1), 351(3) व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच व आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

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