एंजेल प्राइम मॉल को एचएसबीपी का 18,( 1 ) बी के तहत नोटिस एक सप्ताह में खाली करने का नोटिस किया चस्पा
BOL PANIPAT : ( 18 दिसंबर ) एंजेल प्राइम मॉल को लेकर एचएसवीपी का 18( 1 ) बी के तहत एक सप्ताह में खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया 7 दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एंजेल मॉल को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई एंजेल मॉल पर चश्पा नोटिस में लिखा गया है कि 29 नवंबर 2023 को एंजेल प्राइम मॉल सेक्टर 12 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध किए गए अवैध निर्माण के चलते रिज्यूम कर लिया गया था अब एक सप्ताह के अंदर इसे खाली करने के आदेश दिए गए हैं अगर नोटिस पर अमल नहीं किया जाता तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस पर अपनी पोजीशन लेने की कार्रवाई शुरू कर देगा
ज्ञात रहे की सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र स्वामी द्वारा 2018 में उच्च न्यायालय में पार्किंग की जगह पर गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं बैंकट हॉल को लेकर याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट को गुमराह करने पर एचएसबीपी पानीपत को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था उसके बाद एचएसवीपी द्वारा एंजेल प्राइम मॉल के अंदर किए गए एंक्रोचमेंट को लेकर एक कमेटी गठित की गई जिसमें पाया गया की माल के अंदर काफी एंक्रोचमेंट है जिसकी एचएसबीपी द्वारा 7 दिसंबर को उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर एंजेल मॉल को रिज्यूम करने की बात कही गई जिस पर अब हुडा विभाग द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया

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