सदस्य पंचायत समिति के होने वाले उप चुनाव को लेकर जिलाधीश विरेंदर कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सभी आर्म लाईसेंस होल्डर के लिए आदेश जारी किए
BOL PANIPAT : 10 मई को सदस्य पंचायत समिति के होने वाले उप चुनाव को लेकर जिलाधीश विरेंदर कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सभी आर्म लाईसेंस होल्डर के लिए आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार पानीपत ब्लॉक समिति बापौली के होने वाले चुनाव के क्षेत्र मेंं शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत सभी लाईसेंस धारकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र एवं हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पानीपत जिले में विभिन्न बैंकों, निजी बैंकों जिनके नाम पर लाईसेंस है उनमें तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डो, विभिन्न एटीएम में तैनात सुरक्षा गार्डो (सुरक्षित परिवहन और एटीएम में नकदी भरने को छोडक़र) अपने अग्नेय अस्त्र और गोला बारूद को उचित रसीदों के साथ अपने सम्बंधित पुलिस स्टेशन और अधिकृत शस्त्र डिलरों के पास जमा करवाएं।
सम्बंधित शस्त्र अधिकारी / शस्त्र डीलर सभी जमा किए गए आग्नेय अस्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। लाईसेंस धारक अपने आग्नेय अस्त्र चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत करने पर शस्त्र अधिकारी से वापिस ले सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पुलिस, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल और डयूटी पर तैनात अन्य लोकसेवकों पर लागू नहीं होंगे।

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