गौवंश की हत्या कर मांस काटने के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार. छुरी व कुल्हाड़ी बरामद.
BOL PANIPAT , 24 फरवरी : गांव पत्थरगढ़ के खेतों में बेसहारा गौवंश की हत्या कर मांस काटने मामले में सीआईए टू पुलिस टीम ने सोमवार को तीसरे आरोपी को गढ़ी बेसिक गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान गढ़ी बेसिक निवासी बंटी उर्फ मुरसलीन के रूप में हुई है।
सीआईए टू प्रभारी सब इंस्पेक्टर अभिनंदन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके अपने दो साथी आरोपियों गढ़ी बेसिक निवासी सरवर व अयुब उर्फ मल्लू व फरार अन्य कई साथी आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा। पुलिस ने आरोपी बंटी उर्फ मुरसलीन के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त छुरी व कुल्हाड़ी बरामद कर मंगलवार को पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।
मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी सरवर व अयुब उर्फ मल्लू के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त दो बाइक और गौवंश का मास बेचकर हासिल की नकदी में से बचे 7200 रूपए बरामद कर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा चुका है।
थाना सनौली में 13 फरवरी को पत्थरगढ़ गांव निवासी उधम सिंह, कुलदीप, राजेश व नरेंद्र ने पुलिस को दी एक शिकायत में बताया था कि उनके मोहल्ले में एक बेसहारा गाय थी। बीते कई दिनों से गाय गली में नहीं आई तो वे यमुना की तरफ तलाश करने गए। यहां शमेद्दीन के खेत में गाय की रस्सी खून से सनी हुई मिली। नजदीक ही गाय का सिर व अवशेष मिले। उसी जगह पर खोदकर देखा तो 8 से 10 गौवंशों के सिर व अवशेष मिले। यह गोकशी की घटना है। थाना सनौली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हरियाणा गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम की धारा 13(1), 13(3) के तहत अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पुलिस अधीक्षक श्री भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच सीआईए टू पुलिस टीम को सौंपी गई थी। मामले की जांच कर बीएनएस की धारा 238बी, 305 इजाद की गई थी।

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