ब्याज माफी योजना 2025 का आमजन लें ज्यादा से ज्यादा लाभ: उपायुक्त
BOL PANIPAT, 3 जुलाई। उपायुक्त डॉ. वीरेंदर कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया की उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम ने सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है। जिसके अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 31 अगस्त, 2024 से लगातार बकाया चल रहा है, ऐसे सभी उपभोक्ता इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
घरेलू (शहरी व ग्रामीण) एवं नलकूप उपभोक्ताओं के लिए योजना
उन्होंने बताया की ऐसे सभी उपभोक्ता जिनका बिजली का बिल 31 अगस्त, 2024 से लगातार बकाया चल रहा है, यदि वे अपने बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो उनका ब्याज 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। जो उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करवाता है तो उसकी बकाया मूल राशि में से भी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। सभी घरेलू उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल 8/4 मासिक व द्वि-मासिक एवं नलकूप उपभोक्ता 3 किश्तों में भी जमा करवा सकते हैं, परन्तु उपभोक्ता को 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ, पूरा बकाया बिजली बिल जमा करने के बाद ही दिया जाएगा।
सरकारी विभाग (मार्किट कमेटी /ग्राम पंचायत) व सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए योजना
उन्होंने बताया की ऐसे उपभोक्ता यदि अपना बकाया बिजली का बिल एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो उनका ब्याज 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए योजना
उन्होंने बताया की यदि ऐसे उपभोक्ता अपने बकाया बिजली के बिल की राशि को एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो उनका 50 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता ब्याज माफी का लाभ लेने के बाद लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाते हैं, तो इन्हें इस योजना का लाभनहीं मिलेगा और उनसे पूरा व्याज लिया जाएगा। उन्होंने बताया की यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल गलत आ रहा है, तो उसका बिल ठीक करके उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल से संबंधित कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह उपभोक्ता अपना केस वापिस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना चालू व कटे हुए दोनों प्रकार के कनैक्शन पर लागू रहेगी।
उन्होंने बताया की यदि किसी उपभोक्ता का कनैक्शन कटा हुआ है, तो वह अपने बकाया बिल की पहली किश्त या बकाया राशि एकमुश्त जमा करवा कर (विभाग की आर.सी. ओ.शर्तों को पूरा करने पर) अपना कनैक्शन जुड़वा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा की इस योजना का लाभ उठाने के लिए व योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें और इस योजना का तुरन्त लाभ उठाएं।

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