Saturday, July 18, 2026
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पोश अधिनियम 2013 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 14, 2026 Tags: , , , , ,

-सेमिनार में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर दिलाई गई शपथ

-सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल पर सेमिनार में दिया गया विशेष जोर

-सेमिनार महिला सशक्तिकरण हेतु जिला हब द्वारा आयोजित किया गया

BOL PANIPAT, 14 जनवरी। हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिला सचिवालय सभागार में पॉश अधिनियम 2013 (कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ की रोकथाम अधिनियम) को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला महिला सशक्तिकरण हेतु जिला हब द्वारा आयोजित की गई।
  कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समान अवसरों वाले कार्यस्थल को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने पॉश अधिनियम की प्रमुख धाराओं, शिकायत प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका तथा नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
    कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी परमिंदर कौर ने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सशक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम, 2013 महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है तथा उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे का अवसर देता है।

    जिला संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह सामाजिक विकास में एक बड़ी बाधा है। इसे समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार बनना होगा।
    कार्यक्रम में आंतरिक समिति के सदस्यों कमल दुआ एवं सोनिया ने अधिनियम से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, शिकायत प्रक्रिया और महिलाओं के अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय एवं संस्थान में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
    कार्यशाला के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ भी दिलाई गई। सेमिनार में यह संदेश दिया गया कि जागरूकता,संवेदनशीलता और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन ही सुरक्षित एवं सशक्त समाज की दिशा में मजबूत कदम है। इस अवसर पर कृषि विभाग के उप मंडल अधिकारी देवेंद्र कुहाड़, पुलिस विभाग से किरण, डॉक्टर प्रीति, सविता आर्य के अलावा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, महिला कर्मचारी उपस्थित थे।

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