Friday, June 12, 2026
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ट्रैफिक चालान के भुगतान को नजर अंदाज करने वालों के खिलाफ पुलिस चलाएगी अभियान. केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल के अनुसार वाहन को किया जा सकता है डिटेन: डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at February 1, 2025 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 01 फरवरी 2025, डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने वाहन चालकों को अहम जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल के अनुसार वाहन के चालान का भुगतान करना अनिवार्य है। जबकी काफी लोग चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते है। अगर कोई वाहन चालक चालान का भूगतान नहीं करता है तो केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल के अनुसार उसका वाहन डिटेन किया जा सकता है।

डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि चालान कटने के बाद काफी सारे लोग जानबूझकर इसे नहीं भरते। ऐसे वाहन चालकों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी यात्रा के दौरान कही भी व्हीकल को रोककर डिटेन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अनुसार चालान कटने के बाद भुगतान करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय अवधी के भीतर चालान नहीं भरता है तो ट्रैफिक पुलिस उस वाहन को डिटेन कर सकती है। यह कदम चालान प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस विभाग द्वारा लोगों को अभी इसकी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वाहन का चालान कटने के बाद लंबे समय से उसका जानबूझकर भूगतान नही किया है वह 10 फरवरी से पहले चालान का भूगतान करें। भूगतान न करने की सूरत में उक्त समय अवधि के बाद वाहन को डिटेन भी किया जा सकता है।

डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना केवल चालान से बचना नहीं, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है।

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