हत्या के दो आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
आरोपियों ने थाना किला क्षेत्र की राज कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय हरिनारायण की सितम्बर 2020 में सनौली रोड पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के नजदीक परने से गला दबाकर हत्या की थी
BOL PANIPAT :21 जुलाई 2023 , माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी आजाद नगर समालखा व आशीष पुत्र दिलबाग निवासी किलावड रोहतक को दोषी करार देते हुए दोनों को शुक्रवार को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि ना भरने पर आरोपियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
मृतक हरनारायण के बड़े भाई जयनारायण ने थाना किला में 29 सितम्बर 2020 को शिकायत देकर बताया था कि उसका छोटा भाई 35 वर्षीय हरनारायण मेहनत मजदूरी का काम करता था। हरनारायण 28 सितंबर की सुबह मजदूरी के लिए घर से गया था जो रात को वापिस घर नहीं आया। हरनारायण की विभिन्न स्थानों पर तलाश करते हुए वह काशी गिरी मंदिर के पास पहुंचे तो सूचना मिली कि सनौली रोड पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने एक युवक का शव पड़ा था। जिसके गले में परने का फंदा लगा हुआ था। सूचना पाकर वह सिविल हस्पताल के शव गृह में पहुंचे तो डेड बॉडी की पहचान उसके भाई हरनारायण के रूप में हुई। शिकायत पर थाना किला में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
सीआईए वन टीम ने हत्या की उक्त ब्लाइंड वारदात का 24 घंटे के दौरान ही पर्दाफाश करते हुए आरोपी सोनू व आशीष को संजय चौक के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। पूछताछ में आरोपियों से ब्लाइंड मर्डर की दो अन्य वारदातों का भी खुलासा हुआ था
पूछताछ में दोनों आरोपी आरोपियों ने बताया था की वह दोनों दिन में मेहनत मजदूरी का काम कर रात को फ्लाई ओवर पुल के नीचे सोते थे। 28 सितम्बर की देर शाम मृतक हरनारायण भी दोनों आरोपियों के साथ सनौली रोड पर शराब ठेके के नजदीक शराब का सेवन कर रहा था। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज हो गई। दोनों आरोपियों ने तैश में आकर हरनारायण की परने से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या कर आरोपी बलजीत नगर नाके की और जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें राजेंद्र मिल गया। दोनों आरोपी राजेंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक गली में ले गए और राजेंद्र की भी गला दबाकर हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। राजेंद्र की हत्या की वारदात बारे उसके बेटे कुलदीप निवासी नगला जिला मुजफ्फरनगर यूपी हाल दलवीर नगर पानीपत की शिकायत पर थाना किला में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा नंबर 515/20 दर्ज है।
दोनों आरोपियों ने इसी तरह 26/27 सितंबर 2020 की देर रात थाना चांदनी बांग क्षेत्र के अंतर्गत दयाल सिंह कॉलोनी में गौशाला के पीछे वाली गली में एक युवक की परने से गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या की उपरोक्त वारदात बारे विनीत निवासी दयाल सिंह कॉलोनी पानीपत की शिकायत पर थाना चांदनी बाग में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा नंबर 585/20 दर्ज है।
पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया था।

Comments